Hindi News / Madhya Pradesh / Rakesh Rathore Fond Of Helping In Politics And Marriage Congress Socialist Kept Scratching The Woman Like A Beast For 4 Years Released From Jail After 49 Days

राजनीतिक करियर में मदद और शादी का झांसा देकर…महिला को 4 साल तक दरिंदे की तरह नोंचते रहे कांग्रेस सांसद, 49 दिनों बाद जेल से हुए रिहा

India News (इंडिया न्यूज), Rakesh Rathore: सीतापुर से सांसद राकेश राठौर को 48 दिन जेल में बिताने के बाद बुधवार सुबह रिहा कर दिया गया। उन पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप था,

BY: Shagun Chaurasia • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

India News (इंडिया न्यूज), Rakesh Rathore: सीतापुर से सांसद राकेश राठौर को 48 दिन जेल में बिताने के बाद बुधवार सुबह रिहा कर दिया गया। उन पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप था, जिसके चलते वे 30 जनवरी से जिला कारागार में बंद थे। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर हुई, जिसके बाद बुधवार सुबह 8 बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

क्या था मामला?

15 जनवरी को एक महिला नेता ने सांसद राकेश राठौर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना था कि सांसद ने उनके राजनीतिक करियर में मदद और शादी का वादा करके चार साल तक उनका शोषण किया। जब उसने विवाह की बात उठाई, तो उसे धमकियां देकर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया।

‘एमपी सरकार कांग्रेस के साथ भेदभाव कर रही…’, Jitu Patwari  ने विधायकों के लिए मांगे 15-15 करोड़, विकास राशि न मिलने पर लगाया ये आरोप

Rakesh Rathore राकेश राठौड़

 

कैसे हुई गिरफ्तारी

सांसद राकेश राठौर के खिलाफ शहर कोतवाली में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई प्रयास किए। स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को भी उनकी तलाश में लगाया गया। इस दौरान उनके परिजनों और सहयोगियों के फोन नंबर भी सर्विलांस पर रखे गए। पुलिस ने उनके करीबी सहयोगियों से पूछताछ भी की। 30 जनवरी को सांसद लोहारबाग स्थित अपने आवास पहुंचे, तभी शहर कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।

जमानत के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया

सांसद की रिहाई के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 11 मार्च को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, लेकिन उसी दिन पुलिस ने धारा 69 जोड़ दी, जिससे उन्हें तुरंत राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद 12 मार्च को सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। मंगलवार को इस पर बहस हुई और कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार शाम 6 बजे सांसद की रिहाई के आदेश मिले। जेल नियमों के अनुसार, बुधवार सुबह उन्हें रिहा किया गया।

सांसद पर अतिरिक्त आरोप

इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि सांसद की करीबी महिला ने उन्हें घर आकर केस वापस लेने की धमकी दी थी। इस आरोप के आधार पर सांसद और उनकी सहयोगी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। हालांकि, इस मामले में भी सांसद को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

राजनीतिक और कानूनी विवाद जारी

सांसद की रिहाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उनके समर्थक इसे न्याय की जीत मान रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला आगे किस दिशा में बढ़ता है और कानून क्या निर्णय लेता है।

धार जिले में भीषण आग का तांडव, 10 मकान जलकर खाक, ग्रामीणों की हालत शोकमय

Tags:

Rakesh Rathore
Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

Advertisement · Scroll to continue