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29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मिली मंजूरी

India News Editor • LAST UPDATED : September 13, 2021, 10:24 am IST

इंडिया न्यूज, मुम्बई:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित को 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया था। पैनल ने 9 सितंबर को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पैनल ने कहा कि प्रेग्नेंसी से नाबालिग बहुत घबरा गई है। अगर प्रेग्नेंसी को कंटीन्यू रखा गया तो इसका नाबालिग की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
जानना जरूरी है कि पहले देश में 24 हफ्ते से अधिक के गर्भ को टर्मिनेट करना गैरकानूनी माना जाता था। लेकिन 6 महीने पहले ही इससे संबंधित नया कानून बना है। नए कानून के बाद यह पहला केस है जब 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की इजाजद दी गई है।

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