पोर्शे मामले में बड़ा एक्शन, अपराधी के पिता को दो दिन की पुलिस हिरासत | Pune porsche accident minor father Vishal Agrawal sent to 2 days police custody- India News
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Pune Porsche Accident Case: पोर्शे मामले में बड़ा एक्शन, अपराधी के पिता को दो दिन की पुलिस हिरासत

Rajesh kumar • LAST UPDATED : May 22, 2024, 8:13 pm IST
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Pune Porsche Accident Case: पोर्शे मामले में बड़ा एक्शन, अपराधी के पिता को दो दिन की पुलिस हिरासत

Pune porsche accident case

India News (इंडिया न्यूज),Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले कुछ लोगों ने विरोध स्वरूप पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंक दी थी। अग्रवाल को पुलिस ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। 22 मई को जब उन्हें सेशन कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने बैनर दिखाते हुए उन पर स्याही फेंक दी। इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है। राज्य परिवहन अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण भी लंबित है क्योंकि परिवार ने 1,758 रुपये का शुल्क जमा नहीं किया है। ।

18 और 19 मई की दरम्यानी रात कल्याणी नगर में जिस पोर्शे कार की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई, उसे 17 साल का नाबालिग चला रहा था। पुलिस का कहना है कि कार चलाते वक्त वह नशे में था। अब मामले में परिवहन विभाग ने भी कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अगले 12 महीनों तक किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में इस कार का पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मौजूदा अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

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मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लग्जरी कार को बेंगलुरु से पुणे लाया गया था। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में फीस जमा नहीं होने के कारण इसका स्थाई पंजीकरण नहीं हो सका। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट है। पोर्शे टायकन मॉडल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1758 रुपये थी। लेकिन इसे जमा नहीं किया गया। इसका अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र कर्नाटक में जारी किया गया था, जिसकी वैधता सितंबर 2024 तक थी।

नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी पिता ने उसे कार दे दी। इससे उनकी जान खतरे में पड़ गयी।

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विशाल अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रवाल परिवार पिछले 40 वर्षों से निर्माण व्यवसाय में है। उनकी कंपनी ब्रह्मा कॉर्प ने पुणे के कई इलाकों में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इस कंपनी ने पुणे में कई बड़े होटल भी बनाए हैं।

दो दिन पहले कुछ ही घंटों में किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद पुणे पुलिस ने बोर्ड से नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अपील की है। इस पर अब किशोर न्याय बोर्ड अपना फैसला सुना सकता है।

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