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इंडिया न्यूज, करौली :
Karauli Violence : राजस्थान पुलिस ने सोमवार को करौली में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना के बाद 46 लोगों को गिरफ्तार किया और सात अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस घटना के बाद से हे आज यानि 4 अप्रैल तक करौली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू हो गई थी । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही उपद्रवियों से दूर रहने को कहा।
भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) प्रसन्ना कुमार खमेसरा ने कहा कि शनिवार को फुटा कोट क्षेत्र मुख्य बाजार करौली में जुलूस के दौरान पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया और सात लोगों को हिरासत में लिया।
खमेसरा ने कहा कि पुलिस थाना करौली में दर्ज मामले में घटना के संबंध में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 33 लोगों को कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 07 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कुल 21 दोपहिया और चार पहिया वाहन थे। पुलिस ने भी जब्त कर लिया ।
आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने कहा कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वह तत्काल मौके पर करौली पहुंचे और पुलिस अधीक्षक करौली शैलेंद्र सिंह इंदोलिया, आवश्यक पुलिस बल और राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के साथ स्थिति का जायजा लिया। रेंज के अन्य जिलों से और इसे शांति और व्यवस्था के लिए मौके पर लगाया।
पुलिस मुख्यालय ने स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए एडीजी संजीब कुमार, आईजी भरत लाल मीणा, डीआईजी (अपराध शाखा) जयपुर राहुल प्रकाश, डीसीपी मृदुल कछवा और डीसीपी जयपुर नारायण तोगास को करौली भेजा है, पुलिस को सूचित किया। आईजी खमेसरा ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस गश्त कर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस बल द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया।
उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन एहतियात के तौर पर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान के करौली जिले में शनिवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई थी और उस दिन ‘शोभा यात्रा’ जुलूस के दौरान पथराव के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था। करौली में 2 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से 4 अप्रैल की सुबह 12 बजे तक धारा 144 लागू की गई थी।
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