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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Punjab Govt Filed Petition पंजाब की Charanijit Singh Channi सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र में इजाफा किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में BSF के अधिकार में इजाफा किया है। इसके अनुसार Punjab, West Bengal और Assam में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पहले के 15 किलोमीटर की तुलना में अब 50 किलोमीटर के बड़े हिस्से में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का बीएसएफ को अधिकार दिया है।
पंजाब की चन्नी सरकार ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में कहा है कि BSF का क्षेत्राधिकार बढ़ाना राज्यों के संवैधानिक अधिकारक्षेत्र का अतिक्रमण है।
यह प्रतिवेदित किया जाता है कि गत 11 अक्टूबर की अधिसूचना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि एक और दो के मकसद का उल्लंघन करती है और इसी के साथ यह सार्वजनिक व्यवस्था व आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने के वादी के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण भी करती है।
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बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुुलाई, 2014 के प्रावधान में संशोधन कर गत 11 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करके पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था।
वहीं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले गुजरात में BSF के अधिकार क्षेत्र के दायरे को 80 किमी से घटाकर 50 किमीटर किया गया था। राजस्थान में इसमें कोई बदलाव किए बिना इसे 50 किमी ही रखा गया है। इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि विपक्ष शासित Punjab और West Bengal ने इस कदम की निंदा की और केंद्र के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।
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पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष Navjot Singh Sidhu ने BSF का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लए चन्नी सरकार की कानूनी टीम को बधाई दी है।
उन्होंने Tweet कर कहा, मैं BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की अधिसूचना के खिलाफ मूल वाद दायर कर माननीय Supreme Court का सबसे पहले रुख करने के लिए पंजाब और उसकी कानूनी टीम को बधाई देता हूं। पंजाब के Advocate General DS Patwalia ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्च्तम न्यायालय में एक मूल वाद दायर किया गया है, जिस पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी कर 28 दिन में जवाब देने को कहा गया है। Punjab Govt Filed Petition
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