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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Supreme Court’s Directions: दिल्ली में हुए दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट को कहा है कि अभी तक हेट स्पीच मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की हाईकोर्ट को तीन महीने में केस दर्ज करने और जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) पर एक पार्टी विशेष के नेताओं द्वारा हेट स्पीच की जा रही थी। अब ऐसे में दूसरे पक्ष ने कुछ नेताओं द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं शीर्ष अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फरमान सुनाया है कि तीन महीने के अंदर इस पर कार्रवाई कर जांच करवाएं।
Supreme Court’s Directions : 2020 की शुरूआत में हुए दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के समय कथित हेट स्पीच को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा हेट स्पीच का प्रयोग किया जा रहा था। इस पर एक दल ने आपत्ति जताते हुए याचिका अदालत में दी थी अब शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं।
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