Pakistan Lockdown: यहां साफ दिखेगी पाकिस्तान की गरीबी! जब नहीं बचा देश में कुछ तो शहबाज ने लगा दिया लॉकडाउन
Pakistan News: ईरान से लेकर इजराइल तक चल रहे तनाव के बीच दुनियाभर में एक अलग ही टेंशन. वहीं फिर ये तनाव और ज्यादा तब बढ़ गया जबी इस जंग के बीच ट्रंप ने एंट्री ली. दुनियाभर में डीजल-पेट्रोल से लेकर LPG सिलेंडर तक की किल्ल्त होने लगी. ऐसे में इस परेशानी से शायद सबसे ज्यादा पाकिस्तान प्रभावित हुआ है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीजफायर से ठीक एक दिन पहले शहबाज ने पाकिस्तान में लॉकडाउन घोषित कर दिया था. बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग यातायात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट से पाकिस्तान भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी को देखते हुए, सरकार ने पूरे देश में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ जैसे उपाय लागू करने का फैसला किया है. जिसके तहत ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएंगे.
शहबाज शरीफ का फैसला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि सिंध प्रांत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बाजार, शॉपिंग मॉल और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बेचने वाली दुकानें रात 8:00 बजे तक बंद करनी होंगी.
क्यों लिया लॉकडाउन का फैसला
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा यह फैसला मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में यातायात बाधित होने के कारण पैदा हुए ईंधन संकट को देखते हुए लिया गया है. बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
8 बजे तंग बंद होंगी दुकाने
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और जम्मू-कश्मीर (PoJK) में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8:00 बजे तक बंद हो जाएंगे. खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में, बाजारों को रात 9:00 बजे तक खुला रहने की अनुमति होगी.
रात में नहीं मिलेगा खाने पीने का सामान
बेकरी, रेस्तरां, तंदूर और खाने-पीने का सामान बेचने वाली दुकानों को रात 10:00 बजे तक खुला रहने की अनुमति होगी.
शादी करना भी होगा मुश्किल
शादी-समारोहों के लिए इस्तेमाल होने वाले हॉल, टेंट और अन्य स्थानों को भी रात 10:00 बजे तक बंद करना होगा. रात 10:00 बजे के बाद निजी घरों या संपत्तियों में शादी-समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध होगा.
दवाओं की दुकानें रहेंगी खुली
इसके अलावा, मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों को इन समय-सीमाओं से पूरी तरह छूट दी गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, ये नए नियम मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को रात 8:00 बजे से प्रभावी होंगे.