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दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, ठाकरे की याचिका खारिज, फिलहाल "चुनाव चिन्ह" पर बरकरार रहेगी रोक

PUBLISHED BY: Garima Srivastav • LAST UPDATED : November 15, 2022, 5:16 pm IST
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दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, ठाकरे की याचिका खारिज, फिलहाल

नई दिल्ली:- दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना में तोड़फोड़ की वजह से उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना-अपना दावा किया गया था. यही वजह थी कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव निशान ‘धनुष बाण’ को फ्रीज कर दिया था.

इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका दायर की थी. लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से उद्धव को राहत की बजाए झटका मिला है. अब हाईकोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है. बताते चलें कि चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न अलॉट कर दिया था.

जल्द कोई निर्णय ले चुनाव आयोग: हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करते हुए ये बात कही गई कि चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए। शिवसेना में तोड़फोड़ के दौरान नाम और चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ को लेकर खींचतान तेज हो गई थी. इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव निशान जारी कर दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा कि अब अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए?अब देखना होगा दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा।

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