इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Private School And NCERT Books : शिक्षा नियमावली के रूल 134ए को खत्म करने के लिए सरकार को मजबूर करने वाली निजी स्कूलों की संस्था हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कांफ्रैंस ने स्कूलों संचालकों को एक ओर बड़ी राहत प्रदान कर दी है।
हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए हरियाणा के निजी स्कूलों पर एनसीईआरटी की किताबें लगाने का दबाव बनाया था, लेकिन एचपीएससी के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के आदेशों को माननीय हाईकोर्ट में दी गई चुनौती के बाद स्कूल संचालकों को राहत मिल गई है।
एचपीएससी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है तो वहीं साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आता तब तक एनसीईआरटी की किताबें न लगाने वाले स्कूल संचालकों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहां पर हम आपको बता दें कि माननीय हाईकोर्ट ने एचपीएससी द्वारा रूल 134ए को लेकर भी दाखिल की गई याचिका में इसी तरह के आदेश जारी किए थे।
एचपीएससी के प्रदेश उपप्रधान प्रशांत मुंजाल व प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा कि जब हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए एनसीईआरटी की किताबें लगाने का नियम बनाया तो एचपीएससी हाईकोर्ट में गई। जिसके बाद माननीय कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को अपना मांगपत्र देने को कहा था। Private School And NCERT Books
कोर्ट के आदेशों को मानते हुए एचपीएससी की तरफ से सरकार को मांगपत्र और बनाए गए नियमों की खामियों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सरकार ने ज्ञापन के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया।
सौरभ कपूर ने कहा कि एचपीएससी ने माननीय हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट आशीष चोपड़ा के माध्यम से केस दाखिल किया और स्कूल संचालकों को राहत मिल गई। इस मामले में सौरभ कपूर ने बताया कि एचपीएससी की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने उन सभी बिंदूओं पर स्कूल संचालकों से कोई बात नहीं की।
वहीं एचपीएससी की तरफ से पक्ष रखा गया कि सरकार ने नियम में दबाव करते हुए कहा कि कौन सी बुक लगाई जानी चाहिए, इसको लेकर डायरेक्टर या संबंधित बोर्ड का चेयरमैन फैसला ले सकता है, लेकिन जब सीबीएससी व आईसीएससी स्कूल पहले ही बोर्ड द्वारा निर्धारित स्लेब को पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्टर कैसे एनसीईआरटी की किताबें लगाने के आदेश जारी कर सकते हैं। Private School And NCERT Books
वहीं उन्होंने कहा कि सीबीएससई व आईसीएसई अपना स्लेबस निर्धारित करते हैं। एनसीईआरटी की किताबें स्लेबस पूरा नहीं कर सकती। फिलहाल एचपीएससी द्वारा दिए गए तर्क के बाद माननीय कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत दी है। Private School And NCERT Books
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