India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। देखा जाए तो, यह फैसला यह दर्शाता है कि कानून ऐसे अपराधों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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20 years imprisonment to those who try to rape a minor, POCSO Court
जानकारी के अनुसार, मामला सिरोही जिले के रेवदर तहसील क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की बकरियां चरा रही थी। बता दें, तभी बाइक सवार दो युवक धारदार हथियार लेकर पहुंचे और पीड़िता के गले पर चाकू रखकर उससे छेड़छाड़ की तथा दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने पीड़िता के कपड़े तक फाड़ दिए। इसी दौरान पीड़िता के चचेरे भाई ने शोर मचाया, जिससे आस-पास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बाद हंगामा बढ़ते ही एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपी ने पीड़िता के परिवार को धमकी भी दी कि वह पुलिस को खरीद लेगा और यह भी दावा किया कि वह पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
बताया गया है कि, विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने कोर्ट में 12 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पॉक्सो कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार पाठक ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। दूसरी तरफ, पीड़िता के परिवार को उम्मीद थी कि दोषियों को और कठोर सजा मिलेगी। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले से परिवार संतुष्ट है और उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास जताया है।
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