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Rajasthan News: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं रूकेगी 15 दिन से ज्यादा पट्टे की फाइल

BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : September 22, 2024, 9:32 am IST
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Rajasthan News:  भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं रूकेगी 15 दिन से ज्यादा पट्टे की फाइल

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India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News:  महापौर, सभापति और चेयरपर्सन यदि 15 दिन में भूमि पट्टे से संबंधित फाइल का निपटारा नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक (क्षेत्रीय) से हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किए जा सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

पट्टों के प्रारूप में किया गया बदलाव

भूमि, मकान और आवास के पट्टों के प्रारूप में बदलाव किया गया है। इसमें प्रशासन नगर संग अभियान का लोगो और सीएम की फोटो हटाई जाएगी। इसकी जगह सिर्फ पट्टाधारक की फोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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आयुक्त, उपायुक्त और संबंधित अधिकारी पट्टों पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद पट्टे की फाइल महापौर, सभापति या चेयरमैन के पास जाती है। वे फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद पट्टा होता है।

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कांग्रेस सरकार ने भी दिखाई थी सख्ती

पिछली कांग्रेस सरकार ने भी सख्ती दिखाई थी। नवंबर 2021 में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। प्रशासन नगर संग अभियान के दौरान यह निर्णय लिया गया था। यदि महापौर व सभापति 15 दिन के भीतर पट्टे से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसे उनकी डीम्ड अनुमति माना जाएगा। ऐसे में निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी अपने स्तर पर पट्टा जारी कर सकेंगे।

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