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Shanti Dhariwal: शांति धारीवाल की बढ़ी मुसीबत, इस मामले में अभी नहीं मिलेगी राहत

India News RJ (इंडिया न्यूज़), Shanti Dhariwal:  एकल पट्टा मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब राजस्थान सरकार ने नया हलफनामा पेश किया। मामले में शांति धारीवाल के खिलाफ अभियोजन निरस्त करने के खिलाफ जवाबी हलफनामा पेश किया गया है। बता दे कि, राजस्थान सरकार के […]

BY: Poonam Rajput • UPDATED :
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India News RJ (इंडिया न्यूज़), Shanti Dhariwal:  एकल पट्टा मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब राजस्थान सरकार ने नया हलफनामा पेश किया। मामले में शांति धारीवाल के खिलाफ अभियोजन निरस्त करने के खिलाफ जवाबी हलफनामा पेश किया गया है। बता दे कि, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने हलफनामा पेश किया है। दरअसल संबंधित मामले में पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।

मामले की समीक्षा की मांग

शांति धारीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले की समीक्षा की मांग की गई है। इससे पहले संबंधित मामले में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया था, जिसमें संबंधित मामले में सरकार की ओर से शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी गई थी। तब राजस्थान सरकार ने मामले में कमेटी गठित कर दोबारा हलफनामा पेश करने को कहा था।

2014 में शांति धारीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

29 जून 2022 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। 2013 में रामशरण सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत की थी। वसुंधरा की सरकार आई तो 3 दिसंबर 2014 को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज हुआ। तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, आरएएस अधिकारी निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त अंकरमल सैनी समेत अन्य को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने शांति धारीवाल से पूछताछ की। इसके बाद जब गहलोत सरकार आई तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शांति धारीवाल समेत 3 अफसरों को क्लीन चिट दे दी। लेकिन, एसीबी कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। 22 अप्रैल 2024 को सरकार ने धारीवाल को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद आरोपी हाईकोर्ट चले गए।

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण यू-टर्न लिया है। पहले सरकार ने 22 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी गई थी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मान्य ठहराया था। हालाँकि, इसके बाद कोर्ट में विवाद और हंगामा उत्पन्न हुआ, जिसके चलते भजनलाल सरकार ने अपना रुख बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि शांति धारीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी बताया है कि तीन अधिकारियों के खिलाफ भी मामला बन सकता है।

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