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Sirohi News: पटाखा लायसेंस के लिए 30 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल में

Anjali Singh • LAST UPDATED : September 4, 2024, 11:09 am IST

Sirohi News

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Sirohi News: सिरोही में आने वाली दीपावली 2024 पर पटाखे के लिए अस्थाई पटाखा लायसेंस विस्फोटक नियम 2008 के उप नियम 84 व नियम 106(4) के तहत 30 दिवस अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ 30 सितम्बर 2024 तक हाजिर करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद कोई आवेदन-पत्र जमा नहीं किए जाएंगे।

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लायसेंस लेने के लिए करने होंगे सभी दस्तावेज पेश

जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. दिनेशराय सापेला ने जानकारी दी कि नगरपरिषद के कुछ ही क्षेत्र में आवेदकों को नगरपरिषद एवं नगरपालिका द्वारा अस्थाई दुकानों के लिए चुने हुए स्थान पर ही अस्थाई पटाखा लाईसेन्स जारी किए जाएंगे। नगरपालिका क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र आखरी तरीक से पहले संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन पत्र हाजिर करेंगे। अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र (एई-5) मय टाईटल दस्तावेज व साइट प्लान नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट चार प्रतियां, शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति में इस कार्यालय में इस समयावधि तक प्रस्तुत करेंगे। जांच के बाद अस्थाई अनुज्ञाप्ति जारी की जाएगी। प्रस्तावित स्थल किराये पर है तो किराया नामा चिट्ठी, भवन मालिक का रूपये 50 के स्टाम्प पर सहमति पत्र नोटरी से प्रमाणित शुदा, जिनकी तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

सिर्फ ग्रीन पटाखे बचने की होगी अनुमति

एडीएम ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव द्वारा विभाग से जारी सलाहकार के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिले में केवल ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति होगी।

पटाखे जलाने की सूची जारी

ग्रीन पटाखे को दीवाली, गुरूपर्व एवं और त्योहारो पर रात 8 बजे से 10 बजे तक छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे और क्रिसमस व न्यू ईयर पर 11.55 पीएम से 12.30 एम पर चलाने की आज्ञा दी है। ग्रीन पटाखे की पहचान प्रत्येक पटाखे के बाॅक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। जिस शहर में क्वालिटी इण्डेक्स पुअर या उससे खराब है, वहां पर उस दिन पटाखे चलाने पर रोक होगी। उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की वेबसाइट से पता की जा सकती है।

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