Hindi News / Rajasthan / The Accused In The Case Of An Old Woman Was Sentenced To 15 Years And Fined Rs 35000

66 साल की महिला से दुष्कर्म, मामला जानकर उड़ जाएंगे होश

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Crime: अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या-4 की पीठासीन अधिकारी हिंमाकनी गौड़ ने एक वृद्ध महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मुबीन को कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी मुबीन को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास और धारा 365 (अपहरण) के तहत […]

BY: Nidhi Jha • UPDATED :
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India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Crime: अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या-4 की पीठासीन अधिकारी हिंमाकनी गौड़ ने एक वृद्ध महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मुबीन को कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी मुबीन को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास और धारा 365 (अपहरण) के तहत 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला महिला के खिलाफ किए गए अपराध के लिए न्याय का एक अहम उदाहरण बनकर सामने आया है।

कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दी कड़ी सजा

यह मामला 25 मार्च 2015 का है, जब 66 वर्षीय वृद्ध महिला अपनी तीर्थ यात्रा से लौटकर अलवर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां से घर जाने के लिए उसने आरोपी मुबीन का रिक्शा किराए पर लिया था। रास्ते में पुल के पास मुबीन ने पीड़िता को बलात्कार की नीयत से जबरदस्ती खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला को जान से मारने की भी कोशिश की थी। इस घिनौने अपराध के बाद पीड़िता ने महिला थाना अलवर में एफआईआर दर्ज करवाई थी।

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Rajasthan Crime

15 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 15 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य स्थापित हुए। न्यायालय ने विचारण के बाद आरोपी मुबीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जिससे पीड़िता और समाज को न्याय मिला है। पूरी सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने आरोपी मुबीन को दोषी करार देते हुए धारा 376 आईपीसी के तहत 10 साल के कठोर कारावास तथा धारा 365 आईपीसी के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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