India News RJ (इंडिया न्यूज़),Udaipur News: हे भगवान! राजस्थान के उदयपुर जिले का ये हादसा आपको रूला देगा। वैसे तो ये ऐसा पहला मामला नहीं है इससे पहले भी ऐसे हादसे देखने और सुनने को मिले होंगे। दरअसल उदयपुर की एक बच्ची के साथ पहले रेप किया गया फिर उसके शव के एक या दो नहीं बल्कि 10 टुकडे कर दिए गए। इस मामले में जज ने बड़ा फैसला सुनाया है। उदयपुर की पॉक्सो-2 कोर्ट ने आरोपी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही बच्ची के माता पिता को भी 4-4 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल, इस हाई प्रोफाइल मामले में पोक्सो कोर्ट ने 8 दिन पहले फैसला सुनाया था, जिसमें मुख्य रूप से बेघर लोग (21) शामिल थे, जिसमें उनके माता-पिता को सहयोग करने के लिए मान्यता दी गई और दोषी ठहराया गया। मामले में वकील ने पहले कोर्ट से समय मांगा, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया।
इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने कमलेश को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2) (एन) और 302 के साथ पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया है। आईपीसी की धारा 201 के तहत माता-पिता को 4 साल की सजा का प्रावधान है। माता-पिता ने दादा की मदद के लिए गवाही दी थी। मासूम चॉकलेटी बच्ची को घर ले जाया गया। इसके बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। फिर उसके हाथ, पैर, धड़ समेत शरीर के 10 टुकड़े किए गए और 200 मीटर दूर एक टुकड़े में बोरे में बंद शव मिला। बच्ची उसे भैया भोला कहती थी। रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी।
छात्रा के पिता ने 29 मार्च 2023 को मावली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि बेटी शाम 4 बजे स्कूल आई थी। ड्रेस मदारी ताऊजी के पास जाने का रहस्य बना हुआ था। तब से वह वापस नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वायड की मदद से तलाश शुरू की। 1 अप्रैल को रॉकेट का शव एक ढांचे में बोरे में बंद मिला। पुलिस ने उसी दिन नागालैंड को गिरफ्तार कर लिया।
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