India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan High Court: भारत में शादी का काफी महत्व है। एक बार शादी हो जाने का अर्थ ही कि दोनों वयस्क जीवन भर के लिए एक दूसरे से बंध गए। कोई भी किसी को किसी तरीके से धोखा नहीं दे सकता है। हालांकि कोर्ट के एक फैसले ने इस विचार पर सवाल खड़ा किया है। राजस्थान हाई कोर्ट में एक मामला सामने जिसमें पति ने अपनी पत्नी का दूसरे मर्द के साथ संबध बताया। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए इसे अपराध नहीं बताया है।
राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला आईपीसी धारा 494 (द्विविवाह) के तहत मामला नहीं आता है। उन्होंने कहा कि दोनो दंपत्तियों ने कोई दूसरी शादी नहीं की है। किसी और के साथ जब तक विवाह साबित ना हो तो यह मामला धारा 494 के तहत नहीं आता है।
पूर्णियां सीट पर अड़े पप्पू यादव, कहा-आत्महत्या करना मंजूर लेकिन पूर्णिया छोड़ना नहीं
बता दें कि याचिकर्ता ने यह कहते हुए मामला दर्ज करवाया था कि उसकी पत्नी को आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। वहीं उसकी पत्नी ने कोर्ट पेशी के दौरान कहा कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। मैं अपनी मर्जी से संजीव (आरोपी) के साथ लिव इन रिलेशन में थी। जिसकी वजह से अदालत ने इस मामले को आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध नहीं माना और एफआईआर रद्द कर दी। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि उसने अपने प्रेमी से इसलिए शादी नहीं कि है क्योंकि आईपीसी की धारा 494 और 497 के तहत अपराध अपराध माना जाएगा।
India News(इंडिया न्यूज) Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाक सीमा के पास एक…
India News(इंडिया न्यूज) MPPSC Exam 2022: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा…
India News(इंडिया न्यूज) Operation Chakarvyuh: वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देशन में चल…
India News(इंडिया न्यूज)Mahakumbh 2025: प्रयागराज महाकुंभ मेले की शोभा हैं,यहां सेक्टर 20 में मौजूद सनातन…
India News(इंडिया न्यूज) Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में छात्र…
India News(इंडिया न्यूज)Kisan News UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पशुपालन विभाग के अधिकारियों…