India News (इंडिया न्यूज),MS Dhoni:झारखंड हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान को यह नोटिस 12 नवंबर को मिला, जिसमें उन्हें धोखाधड़ी मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जो धोनी के पूर्व पार्टनर और अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निवेशक हैं। धोनी ने यह मामला 5 जनवरी को दर्ज कराया था। मिहिर और सौम्या ने धोनी की शिकायत के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई हुई।इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। सुनवाई खत्म होने के बाद धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
पूर्व भारतीय कप्तान ने इस साल जनवरी में सौम्या दास और मिहिर दिवाकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो न सिर्फ धोनी के बिजनेस पार्टनर रहे हैं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इन दोनों ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है और 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी भी की है।
इस पूरे मामले में मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने रांची की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी है। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नोटिस मिलने के बाद धोनी अपना पक्ष रखने में कितना समय लगाते हैं। क्योंकि इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उन्हें किस तारीख तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
आईपीएल 2025 में खेलने के लिए तैयार धोनी जल्द ही इसकी तैयारियों में भी व्यस्त नजर आएंगे। सीएसके ने उन्हें अगले सीजन के लिए 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
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