India News (इंडिया न्यूज), MS Dhoni: मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुना दी है।
हालांकि, कोर्ट ने सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित रखा। पूर्व आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने अधिकारी संपत कुमार को सजा सुनाई। न्यायमूर्ति ने संपत कुमार को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की जेल की सजा भी निलंबित कर दी है।
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने शुरू में तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी विभाग में कार्यरत संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल के खिलाफ 2014 में इंडियन प्रीमियर लीग सट्टेबाजी मामले में मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए ₹100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
क्रिकेटर ने बाद में अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की – वह इस मई में 60 साल के हो गए और सेवानिवृत्त हो गए। आपको बता दें कि संपत कुमार ने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की प्रारंभिक जांच की थी।
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