Shikhar Dhawan: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से बहुत धूमधाम से शादी की.शादी के कुछ ही दिनों बाद गब्बर को एक और बड़ी राहत मिली.पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया कि उनकी अलग रह रही पत्नी आयशा को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी की बिक्री से मिले लगभग ₹57.2 मिलियन (लगभग ₹57.2 मिलियन) लौटाने होंगे. कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि ऑस्ट्रेलियन फ़ैमिली कोर्ट का प्रॉपर्टी सेटलमेंट ऑर्डर भारतीय कानून के तहत लागू नहीं होगा. बता दें कि शिखर धवन ने 2013 में आयशा को तलाक दे दिया था और तब से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.
फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का फैमिली लॉ एक्ट 1975 के तहत दिया गया आदेश हिंदू मैरिज एक्ट और भारत की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है इसलिए विदेशी कोर्ट का फैसला भारत में वैलिड नहीं माना जा सकता.
ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट ने गब्बर को आदेश दिया
यह पूरा मामला ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट के एक आदेश से शुरू हुआ. शिखर धवन की एक्स-वाइफ आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं. उन्होंने प्रॉपर्टी सेटलमेंट के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई न्यायपालिका से संपर्क किया था. प्रॉपर्टी सेटलमेंट एक कानूनी अवधारणा है जिसके तहत एक जोड़े की वैवाहिक संपत्ति का बंटवारा करना होता है. नतीजतन, धवन को अपनी अलग रह रही पत्नी को ₹5.72 करोड़ की बड़ी रकम देने का आदेश दिया गया.शिखर धवन ने 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी. उनकी शादी सिर्फ नौ साल चली. 2021 में उनके अलग होने की खबर आई. फिर दो साल बाद, 2023 में उनका तलाक हो गया.
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई ऑर्डर को दी चुनौती
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने भारतीय ज़मीन पर ऑस्ट्रेलियाई ऑर्डर की वैलिडिटी को चुनौती दी. जज का मानना था कि प्रॉपर्टी सेटलमेंट का ऑस्ट्रेलियाई कॉन्सेप्ट भारतीय कानूनी सिस्टम के लिए अलग या अनजान है. भारतीय मैट्रिमोनियल कानूनों, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के ऑर्डर के उलट किसी खास प्रॉपर्टी या फंड के ट्रांसफर की जरूरत वाले कोई सीधे नियम नहीं हैं. इसलिए दिल्ली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई ऑर्डर को नामंज़ूर घोषित कर दिया और आयशा मुखर्जी को धवन को ₹5.72 करोड़ लौटाने का आदेश दिया.