Bihar Chunav 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जारी हुई नई वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत की, जिसमें मृतक मतदाता, डुप्लीकेट नाम और दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए लोगों को सूची से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पारदर्शिता बरतने के कड़े निर्देश दिए और अब आयोग ने पूरी लिस्ट अपनी वेबसाइट व बूथ स्तर पर सार्वजनिक कर दी है। अब हर मतदाता आसानी से चेक कर सकता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।
Bihar Election 2025
Bihar Chunav 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जारी हुई वोटर लिस्ट ने लाखों लोगों को चौंका दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, इस लिस्ट से करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इससे लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि कहीं उनका नाम तो मतदाता सूची से गायब नहीं हो गया। आयोग ने साफ किया है कि यह कटौती सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें उन्हीं नामों को हटाया गया है जो या तो डुप्लीकेट थे, मृतक मतदाता से जुड़े थे या फिर वे लोग थे जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से लोगों में सवाल उठना लाजमी है।
चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई SIR (Special Intensive Revision) के तहत की है। इसमें सभी बूथ और जिलों से फीडबैक लेकर ऐसे नाम चिन्हित किए गए जिनमें गड़बड़ियां थीं। हालांकि इस बड़े बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और आयोग को पारदर्शिता बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हर मतदाता को यह जानने का हक है कि उनका नाम क्यों हटाया गया। 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जिन नामों को हटाया गया है, उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए और हर नागरिक को आसानी से यह डेटा मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार चुनाव आयोग ने अब पूरी वोटर लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाकर यह चेक कर सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता के लिए आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बूथ स्तर पर भी हटाए गए नामों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हर बूथ पर एक लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें यह साफ-साफ लिखा होगा कि किन मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं। साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय में भी इसकी सॉफ्ट कॉपी रखी जाएगी। इस तरह अब हर नागरिक आसानी से चेक कर सकता है कि वह आगामी चुनाव में वोट डाल पाएगा या नहीं।
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