Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस अनिल क्षतरपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने याचिका को खारिज की है.
दिल्ली हाई कोर्ट
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