Delhi Metro: अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते वक्त कभी सीट के नीचे कचरा डाल देते हैं, पान थूक देते हैं या नियमों को सख्ती से लेते हैं, तो अब संभल जाइए! क्योंकि आने वाले समय में आपकी छोटी-सी सेफ्टी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने ऐसा सख्त प्रस्ताव लाया है, जिसमें मेट्रो के अंदर गंदगी फैलाने से लेकर हंगामा करने तक पर जुर्माना कई गुना बढ़ाया जा सकता है.अब सफर सिर्फ आरामदायक ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भरा भी होने वाला है वरना जुर्माने के रुप में मोटी ककम देनी पड़ सकती है.
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 में बदलाव
केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इस बदलाव का मकसद कुछ क्रिमिनल नियमों को पैसे के जुर्माने से बदलना और जुर्माने की रकम बढ़ाना है.
कितना लग सकता है जुर्माना?
नए प्रस्ताव के मुताबिक, मेट्रो में कूड़ा फेंकने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में यह बिल पेश किया. नशे में हंगामा करने, थूकने, ट्रेन में फर्श पर बैठने या लड़ने, आपत्तिजनक सामान ले जाने या दिखाने पर जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर ₹2,500 करने का प्रस्ताव किया गया है.
महिला कोच में घुसने पर पेनल्टी
अगर कोई यात्री मेट्रो कोच में कुछ लिखता या चिपकाता है या कूड़ा फेंकता है, तो उसे ₹1,000 का जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं. नए प्रस्ताव में अब इस पेनल्टी को बढ़ाकर ₹10,000 तक का जुर्माना कर दिया गया है. इसी तरह, महिला कोच में घुसने पर 250 रुपये या तीन महीने की जेल या दोनों के जुर्माने को बदलकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है.