Holi Traffic Violations: होली के दौरान अगर कोई हुड़दंग करता हुआ नजर आया तो उस पर पुलिस कार्रवाई होना तय है. इसलिए संभल कर रहें क्योंकि इसक लिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है. इसके लिए एक खास जागरूकता कार्यक्रम किया गया.
इसमें पुलिस ने साफ तौर पर वॉर्निंग दी है कि अगर कोई नशे में गाड़ी चलाने, तीन पैसेंजर बैठाने या तेज गाड़ी चलाने वाला पकड़ा जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नियमों का पालन करना होगा
इस कैंपेन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ऑटो, कार और बाइक वालों को रोका और उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की नसीहत दी. गाड़ियों पर भी ब्लैक फिल्म लगाने को लेकर मना किया गया है. चौराहों पर पुलिस की सख्त गश्ती दिखाई देने लगी है. लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनने की हिदायत दी गई. पुलिस ने कहा कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें ट्रैफिक जानकारी को लेकर पुलिस के सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें.
सीसीटीवी और इतने पुलिसकर्मी तैनात
पुलिस सीसीटीवी से माध्यम से भी निगरानी रखेगी. साथ ही दिल्ली की सड़कों पर 4 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. शराब पीकर गाड़ी चलाना और रेड लाइट को क्रॉस करने पर फाइन लगाया जाएगा. नियम तोड़ने वालों पर सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी. इसलिए सही होगी कि लोग प्रेम पूर्वक ही होली का त्योहार मनाएं.
कितना जुर्माना लगेगा?
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि नशा करके गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत चालान करके कोर्ट भेजा जाता है. इसके लिए 10,000 रुपए का जुर्माना या छह महीने की जेल भी हो सकती है. यदि कोई रेड लाइट क्रॉस करता है, लापरवाही से गाड़ी चलाता है या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है तो उस पर 5 हजार रुपए का चालान और छह महीने जेल का प्रावधान है. अधिकारी के अनुसार, तय स्पीड से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का चालान, हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपए और गाड़ी का लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपए का चालान कटेगा.
पुलिस का कहना है कि यह सब नियम इसीलिए होते हैं जिससे कि लोग सुरक्षित घर पहुंचे. बता दें कि होली के दिन अधिकतर हादसे नशे की वजह से होते हैं. इसलिए अपने परिवार के साथ ही त्योहार मनाएं और बाहर तभी निकलें जब जरूरत हो.