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Uttam Nagar Case: उत्तम नगर बुलडोजर एकशन पर रोक? दिल्ली HC में MCD ने दिया भरोसा, ‘बिना नोटिस…’

एमसीडी बुलडोजर कार्रवाई: MCD ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह उत्तम नगर में होली के दिन हुई झड़प में कथित तौर पर शामिल लोगों के घरों के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को, उन्हें पहले नोटिस दिए बिना नहीं गिराएगा.

Delhi HC on MCD Demolition: दिल्ली हाई कोर्ट को MCD ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि उत्तम नगर इलाके में किसी भी अवैध निर्माण को बिना उचित नोटिस दिए नहीं गिराया जाएगा. यह मामला होली के दौरान हुई एक हिंसक झड़प से जुड़ा है, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी. आरोपी पक्ष की महिलाओं ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आशंका जताई थी कि प्रशासन उनके घरों को अवैध ढांचा बताकर गिरा सकता है.
इस पर MCD के वकील ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और तय कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए ही की जाएगी. इसके बाद, कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली.

बिना नोटिस कोई कार्रवाई नहीं- MCD

MCD ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह उत्तम नगर में होली के दिन हुई झड़प में कथित तौर पर शामिल लोगों के घरों के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को, उन्हें पहले नोटिस दिए बिना नहीं गिराएगा. उत्तम नगर में हुई इस झड़प में 26 साल के एक युवक की मौत हो गई थी.

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जताई गई आशंकाएं

MCD ने जस्टिस अमित बंसल की बेंच के सामने यह बयान ज़रीना और शहनाज़ नाम की दो महिलाओं द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दिया. ये दोनों महिलाएं इमरान जो इस मामले में आरोपी है और एक नाबालिग की मां हैं, जो इस मामले में शामिल है. पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ की है. महिलाओं ने कहा था कि उन्हें डर है कि उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा. हालांकि, MCD के भरोसे के बाद, बेंच ने इस मामले पर सुनवाई बंद कर दी है.
बेंच ने गौर किया कि MCD की ओर से पेश हुए सीनियर वकील संजय पोद्दार ने यह भरोसा दिलाया था कि बिना नोटिस जारी किए अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि जो भी कार्रवाई की जाएगी, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (गिराने के संबंध में) के अनुसार ही होगी.

तरुण की हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों को डर है कि MCD बिना उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए उनके घरों को गिरा देगा. MCD के वकील ने स्पष्ट किया कि उनका बयान विशेष रूप से उन रिहायशी जगहों के बारे में था, जिनके संबंध में इस मामले में सवाल उठाए गए थे. यह ध्यान देना जरूरी है कि 4 मार्च को, उत्तम नगर में 26 साल के तरुण की हत्या के मामले में कई लोगों जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था को गिरफ़्तार किया गया था; यह घटना होली के त्योहार के दौरान हुई थी और इसकी वजह दो पड़ोसी परिवारों के बीच लंबे समय से चला आ रहा झगड़ा था.
8 मार्च को, MCD ने आरोपी के परिवार के घर का एक हिस्सा तोड़ दिया, यह दावा करते हुए कि इसे एक नाले के ऊपर बनाया गया था. अपनी पिछली याचिकाओं में, महिलाओं ने उत्तम नगर के JJ कॉलोनी इलाके में अपने घरों को MCD द्वारा मनमानी और गैर-कानूनी तोड़फोड़ से बचाने के लिए निर्देश मांगे थे.

नालों पर हुए कब्ज़े हटाने के लिए तोड़फोड़

इसके बाद, MCD के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इलाके में तोड़फोड़ अभियान का मकसद किसी के साथ भेदभाव करना नहीं था, बल्कि इसे कब्ज़े हटाने के लिए चलाया गया था खास तौर पर, सार्वजनिक नालों के ऊपर बने घरों को हटाने के लिए. कानून के तहत, MCD को ऐसी कार्रवाई करने से पहले कोई भी पहले से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है. बेंच को बताया गया कि घरों के सिर्फ़ खास हिस्से खास तौर पर वे हिस्से जो नालों के ऊपर बने थे ही तोड़े गए थे.

Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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