Punjab Mawan-Dhian Satkar Yojana: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत कर दी है. इस योजना के लिए पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों, नगर निगम और नगर समिति कार्यालयों सहित निर्धारित स्थानों पर किया जा सकता है.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की शुरुआत की
Punjab Mukhya Mantri Mawan-Dhian Satkar Yojana: पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत की, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी. सीएम मान ने शिविरों और सहायक कर्मचारियों के माध्यम से घर-घर जाकर सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया.
यह योजना नौ विधानसभा क्षेत्रों से शुरू हुई है. 15 मई से बाकी 108 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारित होगी और वित्तीय सहायता जुलाई से शुरू होगी. हर गांव और वार्ड में 26,000 पंजीकरण केंद्रों और समर्पित ‘महिला सत्कार सखियों’ की तैनाती की जाएगी.
जालंधर के आदमपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि इस योजना के लिए पंजीकरण की कोई अंतिम तारीख नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण कराती हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि देरी से पंजीकरण कराने से लाभ प्रभावित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि उन्हें जुलाई से देय पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए यदि वे सितंबर के अंत में भी पंजीकरण कराती हैं, तो उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा भुगतान मिलेगा.
पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता है. पंजाब के पते वाला आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक पासबुक. अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है.
वहीं जाति प्रमाण पत्र न रखने वाली महिलाओं को लेकर मान ने कहा- ‘मेरी कई अनुसूचित जाति की बहनों और माताओं के पास प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अपने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती हैं.’
सीएम मान ने कहा कि जब भी उनका प्रमाण पत्र आएगा, राज्य सरकार जुलाई से उन्हें हर महीने 500 रुपये का अंतर भी देगी. इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों, नगर निगम और नगर समिति कार्यालयों सहित निर्धारित स्थानों पर किया जा सकता है.
पंजाब में मतदाता के रूप में पंजीकृत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं ,जिनके पास पंजाब में निवास दर्शाने वाला वैध आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वैध मतदाता पहचान पत्र है, वे इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित होने के लिए पात्र होंगी.
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