UP Police Half Encounter: हाई कोर्ट ने हाफ एंकाउंडर मामले में यूपी पुलिस को फटकार लगाई है. कहा आरोपी को सजा देना कोर्ट का काम है, न की पुलिस का.
हाफ एंकाउंटर मामले में हाई कोर्ट
UP Police Encounter: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों, खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें ‘एनकाउंटर’ बताने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है.
जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की सिंगल बेंच ने यह साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न की पुलिस सजा देगी.
कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस शाबासी, इनाम और समय से पहले के लिए गोली नहीं चला सकती है. आरोपियों को सजा देना कोर्ट का काम है, न कि पुलिस का. कानून से ऊपर कोई नहीं है.
न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुठभेड़ों के संबंध में PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उनके अधिकार क्षेत्र में कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, तो पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों सहित जिला पुलिस प्रमुख न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे.
कोर्ट ने DGP और गृह सचिव से पूछा है कि क्या पुलिस महकमें के लोगों को आरोपियों के पैरों में गोली चलाने या मुठभेड़ का दावा करने के लिए कोई लिखित या मौखिक निर्देश मिले हैं. साथ ही कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा की यह प्रथा अब रेग्यूलर होती जा रही है, जो की अपने सीनियर को खुश करने या आरोपियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है.
Abhishek Sharma World Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में…
Bihar Murder Case: बिहार के बगहा में 13 वर्षीय शिबू खान की हाल ही में…
MP News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया…
Tilak Varma World Record: भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20I में तिलक वर्मा ने 2026 में 26 कैच…
Delhi Krishna Nagar School : जब यह भयानक घटना हुई, उस समय क्लास चल रही…
केपेम (गोवा), 24 अक्टूबर: पारूल विश्वविद्यालय गोवा की स्वास्थ्य सेवा संचालनालय (डीएचएस), गोवा के साझेदारी…