Greater Noida Section 163: नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्धनगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक BNSS की धारा 163 लागू रहेगी. इस दौरान बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के सार्वजनिक जगह पर जमा होने, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक रहेगी. ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और NEET PG परीक्षा को देखते हुए लाउडस्पीकर, धार्मिक कार्यक्रम, हथियारों के प्रदर्शन और परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं.
नोएडा में 4 सितंबर तक धारा 163 लागू
Noida Section 163: त्योहारों की भीड़ से लेकर NEET PG परीक्षा तक, गौतमबुद्धनगर में अगले 13 दिन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. इसी को देखते हुए पुलिस ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है. अब सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्धनगर में 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक BNSS की धारा 163 लागू रहेगी. इस अवधि में बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. किसी भी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस-प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी. पुलिस ने यह कदम आने वाले त्योहारों, NEET PG 2026 परीक्षा और संभावित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए उठाया है. प्रशासन का उद्देश्य इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है.
इन 13 दिनों के दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं. 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद मनाया जाएगा. इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है. त्योहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों और बाजारों में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सार्वजनिक जगह या सड़क पर बिना अनुमति नमाज, पूजा, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. जिन स्थानों पर पहले से कोई धार्मिक परंपरा नहीं रही है, वहां नई धार्मिक परंपरा शुरू करने पर भी रोक रहेगी.
धारा 163 के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर की आवाज भी निर्धारित सीमा में रखनी होगी. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च समेत सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज उनके परिसर तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण और किसी तरह के विवाद की स्थिति को रोकना है.
पुलिस के निर्देशों के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों पर भी सख्ती रहेगी. धर्मग्रंथों का अपमान करने या धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति झंडे, पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक होगी. इसके अलावा लाठी-डंडे, तलवार, चाकू, त्रिशूल या किसी अन्य खतरनाक हथियार को लेकर चलने या सार्वजनिक रूप से उनका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचने की अपील की है, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है.
30 अगस्त को NEET PG 2026 परीक्षा आयोजित होनी है. परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे. परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा वाले दिन केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीन चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़, किसी तरह की बाधा या संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी. प्रशासन ने परीक्षार्थियों से भी समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू होने की वजह केवल त्योहार नहीं हैं. एक तरफ ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े धार्मिक आयोजन हैं, तो दूसरी ओर 30 अगस्त को NEET PG जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा भी होनी है. इसके साथ ही संभावित प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाए हैं.
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