UP vehicle registration rules 2026: यदि आप भी यूपी नंबर गाड़ी चलाते हैं तो अब से सावधान हो जाईए, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अपने डिजिटल सिस्टम को अपडेट कर रहा है, जिससे अब पुरानी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को प्रदूषण सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. जी हां. प्रशासन अब से सिर्फ राज्य परिवहन विभाग ने वाहन नंबर प्लेट यानी HSRP गाड़ियों को ही प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUCC जारी किए जाएंगे.
UP vehicle registration rules 2026: यूपी नंबर गाड़ी वाले 16 अप्रैल से पहले बनवानी होगी ये रजिस्ट्रेशन प्लेट, वरना PUC कैंसिल
UP vehicle registration rules 2026: अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रजिस्टर्ड किसी भी गाड़ी के मालिक हैं या उसे चलाते हैं, तो अलर्ट मोड में आ जाईए. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन के रखरखाव और सर्टिफिकेशन के संबंधित नीतियों में अहम बदलाव किए हैं.
यूपी परिवहन विभाग द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, यदि अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है तो आपको प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा. इन नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग की ओर से उचित चालान भी होगा.
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अपने पुराने सिस्टम को खत्म करके नए सिस्टम पर काम कर रहा है. इस बीच आपके पास 16 अप्रैल तक का समय है.
क्या करें-?
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उत्तर प्रदेश परिवहान विभाग ने इस संयुक्त बदलाव को विशेष मामलों में राहत दी है. अब यदि आपके पास कोई पुरानी यानी एंटीक कार है या आपकी कार की निर्माता कंपनी बंद हो गई है तो आपको कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि ये विशेष छूट किन-किन स्पेसिफिक गाड़ियों पर लागू होगी, इसके लिए परिवहन विभाग ने लिस्ट भी जारी की है-
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) को जोड़कर एक संयुक्त नीति बनाई है. जिसका उद्देश्य राज्य में सभी वाहनों की ट्रैकिंग और प्रदूषण नियंत्रण को सुनिश्चित करना है. डिजिटल रजिस्ट्रेशन से भविष्य में कई फायदे मिलेंगे, साथ ही कड़े नियमों से सुरक्षा मानकों का पालन करना भी आसान हो जाएगा.
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यूपी परिवाहन विभाग ने साफ कर दिया है कि 16 अप्रैल से नए नियम लागू हो जाएंगे और ना मानने पर चालान भी किए जाएंगे. इसलिए बेहतर रहेगा कि आप समय रहते HSRP लगावएं. यदि आपके पास समय कम है तो ऑनलाइन भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनवा सकते हैं. ये हैं पूरा प्रोसस-
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