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Senthil Balaji: सेंथिल बालाजी की याचिका कोर्ट में खारिज, हिरासत रद्द करने की मांग की थी

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : June 15, 2023, 3:20 pm IST
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Senthil Balaji: सेंथिल बालाजी की याचिका कोर्ट में खारिज, हिरासत रद्द करने की मांग की थी

Senthil Balaji

India News (इंडिया न्यूज़), Senthil Balaji, चेन्नई: प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका खाऱिज कर दी। सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) ने ईडी के 15 दिन की रिमांड को खत्म करने की मांग की थी। पुलिस हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर न्यायाधीश ने अभी दलीलें नहीं सुनी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सेंथिल बालाजी को सत्र न्यायालय ने 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

  • बुधवार को गिरफ्तार किया गया
  • अस्पताल में भर्ती किया गया
  • एंजियोग्राम की गई 

बुधवार तड़के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईडी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के दौरान वी सेंथिल बालाजी रो पड़े।

एंजियोग्राम किया गया

मंत्री बालाजी का चेन्नई के ओमंदुरार सरकारी अस्पताल में एक कोरोनरी एंजियोग्राम किया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी गई। विपक्षी नेताओं ने बालाजी से लंबे समय तक पूछताछ करने और मंगलवार को उनके परिसरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें हिरासत में लेने के लिए ईडी की मनमानी की आलोचना की है।

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