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खरीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड कार? कानूनी पचड़े में फंसने से बचना है तो जरूर चेक करें ये 5 चीजें, देखें लिस्ट

कुछ बातों का ध्यान रखकर आप कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं. इसलिए पुरानी कार लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

Second Hand Car Guide: कुछ लोग नई कार के मुकाबले पुरानी कार लेने को एक किफायती डील मानते हैं और ऐसा करके लाखों रुपये बचा लेते हैं. वहीं, कुछ लोग बजट नहीं होने के चलते पुरानी कार लेना पसंद करते हैं. सेकेंड हैंड कार खरीदने से आपको कम कीमत में अच्छी गाड़ी मिल सकती है, लेकिन पुरानी कार लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. दरअसल, कई बार लोग पुरानी कार ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कार पर लोन अभी बकाया था या कार पर काफी चालान है. 

कुछ बातों का ध्यान रखकर आप कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं. इसलिए पुरानी कार लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में.  

1. चेक करें बकाया चालान

आपको पुरानी कार लेने से पहले बकाया चालान का पता जरूर लगा लेना चाहिए. कई बार कार के मालिक पर चालान का इतना बोझ हो जाता है कि वह उससे तंग आकर भी कार को बेच देता है. इसलिए आपको यह देखना है कि गाड़ी पर कितना चालान बाकी है नहीं तो आप बेवजह कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. इसके लिए आप परिवहन पोर्टल पर जाकर नहीं भरे गए चालान की जानकारी ले सकते हैं. 

2. इंश्योरेंस और पॉल्यूशन चेक करें

अगर आप पुरानी कार ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस और पॉल्यूशन को जरूर चेक करना है. दरअसल, कई बार कार मालिक इंश्योरेंस और पॉल्यूशन के एक्सपायर होने से पहले कार बेच देता है और आप वह कार ले लेते हैं तो कानूनी पचड़े में फंसकर हजारों रुपये का नुकसान खा बैठेंगे. 

3. कार का रिकॉर्ड चेक करें

पुरानी कार लेने से पहले आपको कार का रिकॉर्ड जरूर चेक कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको किसी मकेनिक को बुलवाकर कार के इंजन और इंटर्नल पार्ट्स की जांच करानी है साथ ही साथ यह भी पता लगाना है कि कार से पहले कभी कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है. 

4. दस्तवेजों की करें जांच

पुरानी कार लेने से पहले कार के सभी दस्तावेजों की जांच कर लेना जरूरी है. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ-साथ इंजन नंबर, प्रदूषण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फॉर्म 35 (NOC) और ओनरशिप हिस्ट्री के दस्तावेज जरूर लें. इससे आप सुरक्षित रहेंगे. 

5. रोड टैक्स सर्टिफिकेट

अगर आप पुरानी कार खरीद रहे हैं तो ऐसे में डीलर या गाड़ी बेचने वाले व्यक्ति से रोड टैक्स सर्टिफिकेट की मांग जरूर करें. इस सर्टिफिकेट से यह सुनिश्चित होता है कि आपका रोड टैक्स बकाया नहीं है.

Kunal Mishra

कुनाल इंडिया न्यूज में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इनकी ऑटो और टेक पर काफी अच्छी पकड़ है. कुनाल पत्रकारिता में पिछले 6 साल से ज्यादा समय से सक्रिय हैं. इन्हें टेक-ऑटो की खबरों पर महारत हासिल है. ये वायरल खबरों के साथ बिजनेस सेक्शन पर भी काम करते हैं.

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