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Adani-Hindenburg: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को किया गया सार्वजनिक , जानें रिपोर्ट में क्या कहा गया

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : May 19, 2023, 4:19 pm IST
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Adani-Hindenburg: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को किया गया सार्वजनिक , जानें रिपोर्ट में क्या कहा गया

Adani Group and Hindenburg case

इंडिया न्यूज (India News):  (Adani Group and Hindenburg case) अडानी समूह और हिंडनबर्ग मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। इस बार अरबपति गौतम अडानी के समूह पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। हिंडनबर्ग द्वरा अदाणी ग्रुप पर लगाए गए आरोप जिसमें धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर शामिल है को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा समय में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि कीमतों में हेरफेर के आरोप में रेग्युलेटर सेबी विफल रही है। अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिया गया है।

मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी समिति

बता दे एक रिपोर्ट में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह द्वारा धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया था। जिसको लेकर खुब हंगामा देखने को मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 24 जनवरी को अदाणी के शेयर में निवेश बढ़ गया था, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से अस्थिर नहीं था। साथ ही, विशेष कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां दी थी। इसके अलावा, ग्रुप के शेयर पहले से ही एडिशनल सर्विलांस की निगरानी में थे।

मामले की सुनवाई के  दौरान बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने जांच के लिए सेबी को अतिरिक्त तीन महीने का समय दिया है। अब इस मामले में सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट 14 अगस्त को जमा करनी होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले सेबी को दो महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद कमेटी ने छह महीने का समय मांगा था। आखिर में कोर्ट ने सेबी को दो महीने का समय दिया है, ताकि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पूरी हो सके।

जनवरी में अदाणी समूह पर लगा था आरोप

हिंडनबर्ग ने इसी साल जनवरी में अदाणी समूह पर आरोप लगाया था कि साइप्रस और मॉरीशस स्थित इनमें से कुछ कोष अदाणी से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल समूह की कंपनियों शेयरों में गड़बड़ी करने में किया गया। हालांकि, अदाणी समूह ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर विशेष जांच कमेटी गठित की गई थी।

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