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Atiq Ahmed News: उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है इसके थोड़ी देर बाद कोर्ट सभी आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। हालांकि, अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया। उम्रकैद की सजा के बाद माफिया अतीक अहमद ने जज से कहा कि मुझे यहां नहीं रहना है। मुझे साबरमती जेल वापस भेजा जाए।
बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरदस्ती शपथपत्र दाखिल कराया गया 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
पुलिस की जांच में छह अन्य लोगों के नाम सामने आए कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ अभियोजन यानी सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इस केस के 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।
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