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इंडिया न्यूज़ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के वायनाड से सासंद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई है। आज शुक्रवार लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल की संसद सदस्य्ता को अयोग्य करार दिया है। बता दें, बीते गुरुवार को गुजरात की एक अदालत ने राहुल को मानहानि मामले में दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। राहुल की सांसदी जाना तो एक झटका माना जा रहा है वहीं उनके लिए दूसरे झटके की खबर यह है कि उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा।
बता दें, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि राहुल की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से लागू होगा। नोटिस में लोकसभा सचिवालय की और से यह भी कहा जानकारी दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। मालूम हो, इस नोटिस में राहुल गांधी को ‘पूर्व सांसद’ कहकर सम्बोधन किया गया है और इसकी एक कॉपी NDMC को भी भेजी गई है।
बता दें, सांसदी छीन जाने के बाद लोकसभा सचिवालय का अगला कदम राहुल गांधी के सरकारी आवास को खाली कराने को होगा। राहुल की संसद सदस्यता तो चली ही गई है, नियमों के प्रावधान के मुताबिक उन्हें नई दिल्ली स्थित 12 तुगलक लेन बंगला भी खाली करना पड़ सकता है ।
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