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केंद्र सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनल्स को छोड़कर बाकी सभी TV चैनल्स दिखाएंगे रोज राष्ट्र हित से जुड़ा कंटेंट

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : November 9, 2022, 10:37 pm IST
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केंद्र सरकार ने जारी किया गाइडलाइन, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनल्स को छोड़कर बाकी सभी TV चैनल्स दिखाएंगे रोज राष्ट्र हित से जुड़ा कंटेंट

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब टीवी चैनल्स को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यक्रम दिखाना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग नियमों में बदलाव करते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनल्स को इस मामले में छूट दी गई है। मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगा।

सर्कुलर से पहले चैनल्स से बात करेंगे सूचना प्रसारण मंत्रालय

ज्ञात हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा – ‘हम जल्द ही इस बारे में एक सर्कुलर जारी करेंगे लेकिन इससे पहले हस सभी स्टेक होल्डर्स से मिलकर इस मामले पर चर्चा भी करेंगे।’ चंद्रा ने कहा कि इस प्रसारण की टाइमिंग क्या होगी इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

किसी भी विषय पर कार्यक्रम हो सकता है आधारित

गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय हित की थीम में शिक्षा और साक्षरता, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल होंगे। गाइडलाइन के मुताबिक, टीवी चैनल्स बिना एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसी के ऑपरेट नहीं हो सकते। ये सार्वजनिक संपत्ति में गिनी जाती हैं तो इसका कुछ इस्तेमाल भी कुछ हद तक आम जनमानस के लिए किया जाना चाहिए।

चैनल्स को आदेश का पालन अनिवार्य होगा

गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित के कंटेंट के प्रसारण को लेकर समय-समय पर चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी कर सकती है। टीवी चैनल्स के लिए इनका पालन करना जरूरी होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक, किसी चैनल को अपनी भाषा में बदलाव करने के लिए या ट्रांसमिशन मोड को स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन में बदलने के लिए पहले से परमिशन नहीं लेनी होगी। सिर्फ इसकी सूचना देना काफी होगी।

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Anurag Thakurcentral goverment

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