इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं और वायरस का कहर भी अब लगभग न के बराबर रह गया है, जिसको देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फेस मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब हवाई यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं पहनने पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह छूट केवल घरेलू हवाई यात्रियों को दी गई है। हालाँकि, इंटरनेशनल हवाई यात्रियों के लिए पहले की तरह अभी भी फेस मास्क पहनने की सलाह मंत्रालय की ओर से दी गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा है कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या के बाद भी यात्रियों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
ज्ञात हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आकड़ो के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना वायरस के मामलों की कुठ संख्या लगभग 0.02% बची है। जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.79% पहुंच गई है। देश में कोरोना से एक्टिव मरीजों की संख्या 7,918 से कम होकर अब 7,561 रह गई है। साथ ही अब तक कोरोना वायरस से कुल 5,30,535 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मरीज गुजरात और दूसरा राजस्थान का थ।
आपको बता दें, पहले DGCA ने फेस मास्क पहनने से इनकार करने वाले यात्रियों को ‘उग्र’ घोषित करने और कुछ समय के लिए उन्हें उड़ान भरने से रोकने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में जो यात्री सही से मास्क नहीं पहनते थे उन्हें सही से मास्क पहनने के लिए कहा जाता था और जो बात नहीं मानता था उस पर कार्रवाई भी की जाती थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आने के बाद अब यात्रियों पर मास्क न पहने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।
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