INDIA NEWS (इंडिया न्यूज़) manish sisodiya : दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मदद मांगी थी। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए शनिवार(3 जून) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है।
मालूम हो, अदालत ने सिसोदिया की अर्जी पर राहत देते हुए छूट के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन मनीष सिसोदिया को करना होगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक, अदालत ने कहा है कि इस दरम्यान सिसोदिया मीडिया से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। इसके आलावा वह मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। साथ ही सिसोदिया को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं होगी।
बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को सिसोदिया को लंबी पूछ-ताछ के बाद अरेस्ट किया था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ केस में ईडी जांच कर रही है।
also read ; http://एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी, 192 अरब डॉलर हुई कुल नेटवर्थ
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.