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India News (इंडिया न्यूज़), Namaz in gyanvapi, दिल्ली: ज्ञानवापी विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी द्वारा रमजान और ईद के दौरान मस्जिद परिसर मे ही वजू की मांग की गई थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नमाज के दौरान वजू के लिए लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टब उपलब्ध कराए जाएंगे। एसजी ने कहा कि जिलाधिकारी ने 70 मीटर दूर एक जगह की पेशकश की गई है।
सॉलिसिटर जनरल की पेशकश का मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने विरोध किया।
हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमें मस्जिद से इतनी दूर क्यों जाना चाहिए? इसपर एसजी ने कहा कि जिस शिवलिंग को वे फव्वारा बताते हैं, वह वाशरूम के ठीक बगल में है इसलिए उस स्थान पर वजू की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हमने 6 बडे ड्रम की व्यवस्था कराई है जिसमे वजू के लिए पर्याप्त पानी है।
मामले पर CJI ने अपने आदेश मे कहा कि हम सॉलिसिटर जनरल के बयान को स्वीकार करते हैं। हम एसजी तुषार मेहता के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हैं कि नमाज अदा करने के लिए आने वालों को पर्याप्त पानी की सुविधा के साथ पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएंगे।
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