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Delhi NCR Pollution: दिल्ली एनसीआऱ में GRAP स्टेज टू पॉलिसी हुई लागू, जानिए इसके बारे में

Delhi NCR Pollution: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने अनुमान लगाया कि 23-24 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम के कारण वायु गुणवत्ता खराब रहेगी। इसके बाद CAQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण को लागू करने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि ये उपाय पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लागू होंगे। इसके साथ ही कमीशन पर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने अधिकारियों से एनसीआर में पार्किंग की फीस बढ़ाने के आदेश दिए है। आयोग ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक वेहिकल्स और मेट्रो ट्रेन की संख्या बढ़ाने को कहा है।

उपाय तत्काल प्रभाव से लागू हों

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 248 रहा। आयोग ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी के पहले चरण के तहत पहले से उठाए जा चुके कदमों के बाद दूसरे चरण के उपाय लागू करने का निर्णय लिया गया।
आयोग ने एक आदेश में कहा, ”एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियां जीआरएपी के पहले चरण के उपायों के अलावा, दूसरे चरण वाले उपाय तत्काल प्रभाव से लागू करें।”

कैसी रहती है एयर क्वालिटी

वायु गुणवत्ता के आधार पर जीआरएपी को चार चरणों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहले चरण में एक्यूआई 201-300 यानी ‘खराब’ होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण में एक्यूआई 301-400 (बहुत खराब) होने पर, तीसरा चरण एक्यूआई 401-450 (गंभीर) होने पर और चौथा चरण एक्यूआई 450 से ज्यादा (गंभीर से भी ज्यादा) होने पर लागू किया जाता है।

GRAP की स्टेज में ऐसे उपाय

  • पहले चरण में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के उन भूखंड पर निर्माण कार्य रोके जाते हैं। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक इकाइयों और ताप ऊर्जा संयंत्रों के खिलाफ दंड लगाया जाता है, जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके साथ ही जलने वाली लकड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है।
  • दूसरे चरण में पार्किंग शुल्क, सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाता है। इसके साथ व्यक्तिगत वाहनों पर भी रोक लगाई जाती है।
  • तीसरे चरण के तहत, फरीदाबाद,दिल्ली, गुरुग्राम गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन वाले और डीजल से चलने वाले बीएस-4 फोर व्हीलर्स पर रोक लगाई जाती है।
  • चौथे चरण में सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगती है। इस दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा और सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए वर्क फ्राम होम लागू किया जा सकता है।

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Shashank Shukla

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