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India News (इंडिया न्यूज़), Gujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi’s plea, गुजरात : गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में अंतरिम संरक्षण देने से इंकार कर दिया। बता दें राहुल गांधी ने कहा था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी है” इस मामले में उनकी सजा और जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की है। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी द्वारा दायर अपील में आदेश सुरक्षित रखा गया है। बता दें गर्मी की छुट्टियों के बाद फैसला सुनाया जाएगा।
Gujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking stay on conviction in 2019 'Modi surname' defamation case. Justice Hemant Prachchhak to pronounce the verdict after vacations.
Court refuses to grant any interim relief to Rahul Gandhi until then.… pic.twitter.com/OeFR2NcuZm
— ANI (@ANI) May 2, 2023
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