संबंधित खबरें
Maha Kumbh 2025: कुंभ की तैयारियों को देख अखिलेश ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- कमियों की तरफ खींचते रहेंगे ध्यान
kota Night Shelters: खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग, अब तक नहीं किया गया रैन बसेरे का इंतजाम
Kotputli Borewell Rescue: 65 घंटे से बोरवेल में फंसी मासूम चेतना, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मां की बिगड़ी तबीयत
Ajmer Bulldozer Action: दरगाह के पास चला निगम का पीला पंजा, अवैध अतिक्रमण साफ, कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप
Ajmer Fire News: हाईवे पर बिस्किट से भरा ट्रक जलकर खाक, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा
Rajasthan Weather Update: प्रदेश में ठंड का डबल अटैक, कोहरे से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, आज गिरेगा तापमान
इंटरनेट के बदलते बरताव और गलत तरीके से इस्तेमाल को लेकर आईटी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है।केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (IT Minister Rajiv Chandrasekhar) ने कहा कि इंटरनेट (Internet is becoming Toxic) जहरीला होता जा रहा है और इसके जरिए “गलत सूचनाओं को हथियार बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर ट्रोलिंग को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लेकर आएगी.
उन्होंने कहा, ‘प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम सार्वजनिक परामर्श के दायरे से बाहर होगा. इस अधिनियम से एक व्यक्ति- युवा या बुजुर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करेगा.’ आईटी मंत्री ने आगे कहा कि नए कानून के तहत किसी को ट्रोल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. इंटरनेट पर युवा लड़कियां भी साइबर बुलिंग का शिकार नहीं होंगी.
चंद्रशेखर ने कहा, “लोकतंत्र के लिए ये सभी वैध अपेक्षाएं हैं- जैसे युवा लड़कियों, युवा लड़कों, छात्रों, बुजुर्ग पेंशनभोगी महिला गृहिणी और युवा पेशेवर के लिए इंटरनेट सुरक्षित और भरोसेमंद होना चाहिए. इंटरनेट एक ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां जहरीला माहौल हो.”
आईटी मंत्री ने कहा, “मैं इंटरनेट को आज जहरीला बनते हुए देखता हूं. गलत सूचनाओं का यह हथियारीकरण होता जा रहा है. जबकि इंटरनेट अच्छी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है. सरकार चाहती है कि इंटरनेट 1.2 बिलियन भारतीयों के लिए अच्छाई की ताकत बना रहे.”
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में विषाक्तता ने हाल ही में सुर्खियां बटोरीं, लेकिन आईटी अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो इस मुद्दे को संबोधित करता हो. वर्तमान में अपराधियों को आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न, मानहानि, ताक-झांक, ऑनलाइन पीछा करने और आपत्तिजनक कंटेंट से निपटने वाली भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट की गुमनामी ने ट्रोल्स के लिए बचना आसान बना दिया है.
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.