विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति को मंजूरी नही दूंगा: केरल गवर्नर - India News
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विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति को मंजूरी नही दूंगा: केरल गवर्नर

Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 15, 2022, 7:09 pm IST
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विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति को मंजूरी नही दूंगा: केरल गवर्नर

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान.

इंडिया न्यूज़ (तिरुवंतपुरम, kerala governor Arif Mohammad Khan says Won’t allow appointment of unqualified relatives of CM Vijayan to universities): केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा कि वह विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति की अनुमति नहीं देंगे.

राज्यपाल ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि “मैं विश्वविद्यालयों में सीएम और मंत्रियों के अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति की अनुमति नहीं दूंगा … मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, अपने फैसले पर आऊंगा, और फिर तय करूंगा कि कानून, संविधान और परंपरा के अनुसार क्या है।”

‘कानून के हिसाब से लेता हूँ निर्णय’

उन्होंने आगे कहा कि “मैं जो भी निर्णय लेता हूं, वह आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा, बल्कि मेरे ऊपर जो दायित्व हैं, और वह यह है कि हर मुद्दे को संवैधानिकता, कानून और उसकी भावना के आधार पर तय करना है।” राज्यपाल ने दोहराया कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होंगे.

kerala cm

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन.

गवर्नर, खान की टिप्पणी तब आई जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे जो उनके पास लंबित है क्योंकि उनका मानना ​​है कि इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अयोग्य रिश्तेदारों की नियुक्ति करना है.

राज्यपाल के पास लंबित है कानून

विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य कुलपतियों के चयन में राज्यपाल की शक्ति को कम करना है, इस महीने केरल सरकार द्वारा पारित किया गया था। तब से यह बिल राज्यपाल के पास लंबित है। इससे पहले 30 अगस्त को, केरल के राज्यपाल ने कहा था कि प्रमुख विधानों पर उनके निर्णय विशुद्ध रूप से संवैधानिक योग्यता पर आधारित होंगे और किसी दबाव से निर्धारित नहीं होंगे.

मुख्यमंत्री के निजी सचिव केके रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीज को कन्नूर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने पर, खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद के आरोपों की पूर्ण जांच का आदेश देने का वादा किया था.

priya varghese

माकपा नेता कि पत्नी प्रिया वर्गीज कि नियुक्ति को लेकर भी विवाद हो चुका है .

विवाद उस मामले से संबंधित है जिसमें राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव और माकपा नेता केके रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की कन्नूर विश्वविद्यालय के मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.

लगातार जारी है विवाद

वर्तमान में, वर्गीज केरल बाशा संस्थान के उप निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्गीज त्रिशूर के केरल वर्मा कॉलेज में सहायक प्रोफेसर थे और बाशा संस्थान में उप निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे.

इससे पहले 22 नवंबर, 2021 को राज्यपाल को लिखे पत्र में, केरल कि उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने की थी कि डॉ गोपीनाथ रवींद्रन को कुलपति के रूप में एक और कार्यकाल के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएं और इस साल 27 अक्टूबर की अधिसूचना को रद्द करने किया जाएं जिसमे कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए एक खोज-सह-चयन समिति का ऐलान किया गया था.

22 नवंबर, 2021 के एक अन्य पत्र में, उच्च शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि कन्नूर विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति का चयन करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना को वापस लेने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद बिंदू ने रवींद्रन को विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर के रूप में फिर से नियुक्त करने के लोकायुक्त के फैसले का स्वागत किया.

हालांकि, केरल के उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आक्षेपित नियुक्ति ने कुलपति के रूप में संबंधित व्यक्ति की “पुनर्नियुक्ति” में किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है.

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