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मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को 44 जगहों पर मार्च की अनुमति दी, सरकार ने दी थी सिर्फ तीन

इंडिया न्यूज़ (चेन्नई, Madras highcourt grant permission to Rss): मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को छह नवंबर को तमिलनाडु में उन पचास स्थानों में से 44 स्थानों पर रूट मार्च करने की अनुमति दी, जिनके लिए उसने अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति जीके इलांथिरैयन ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को तमिलनाडु […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (चेन्नई, Madras highcourt grant permission to Rss): मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को छह नवंबर को तमिलनाडु में उन पचास स्थानों में से 44 स्थानों पर रूट मार्च करने की अनुमति दी, जिनके लिए उसने अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति जीके इलांथिरैयन ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को तमिलनाडु पुलिस द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर खुफिया रिपोर्ट को देखा और निष्कर्ष निकाला कि कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी के कुछ उदाहरणों को छोड़कर, राज्य में कोई स्पष्ट सुरक्षा जोखिम नहीं था।

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कोर्ट ने आदेश नही देने का कोई पुख्ता कारण नही पाया .

तमिलनाडु पुलिस ने इससे पहले 2 अक्टूबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद कानून और व्यवस्था की समस्याओं का हवाला देते हुए आरएसएस को मार्च करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

गुरुवार को, राज्य सरकार ने कहा था कि कोयंबटूर कार विस्फोट और राज्य में मौजूदा भारी बारिश की स्थिति के बाद सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए 50 में से केवल तीन स्थानों पर अनुमति दी जा सकती है।

‘कोई पर्याप्त कारण नही’

न्यायमूर्ति जीके इलांथिरैयन ने कहा “मैंने सीलबंद कवर रिपोर्ट देखी है और कुछ भी नहीं मिला है। आपने (तमिलनाडु पुलिस) ने 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 की अपराधों का उल्लेख किया है। डीजीपी ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों को मौजूदा स्थिति पर विचार करने और अनुदान देने के या अनुमति से इनकार करने के लिए कहा था।पर यह क्या है? मुझे यहाँ और वहाँ केवल कुछ उदाहरण मिले जो हाल के दिनों से संबंधित हैं। इनमें से कोई कैसे जुड़ा है कोयंबटूर विस्फोट से?”

इसलिए, कोर्ट ने आरएसएस को एक संगीत जुलूस के साथ रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दी, और नागरकोइल, कोयंबटूर शहर, पोलाची, तिरुपुर, पल्लदम और अरुमानी को छोड़कर सभी जगहों पर मार्च करने का कहा।

छह जगहों पर कुछ कारण से अनुमति नही

कोर्ट ने कहा कि उसे उपरोक्त छह स्थानों में ही “कुछ सामग्री” मिली है। जबकि राज्य के लोक अभियोजक ने जोर देकर कहा कि राज्य भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति “संवेदनशील” बनी हुई है, अदालत ने कहा कि उसे ऐसा सुझाव देने के लिए खुफिया रिपोर्ट में “कुछ भी नहीं” मिला है।

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, “मैं आपको (आरएसएस) इन छह स्थानों को छोड़कर सभी जगहों पर इस जुलूस और समारोह का संचालन करने की अनुमति दूंगा।”

इसने आरएसएस को उपरोक्त छह स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दो महीने के बाद नई याचिका के साथ राज्य पुलिस से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी।

अदालत ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वह सभी पुलिस अधिकारियों को “मुद्दे को और न बढ़ाने” और उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दे।

तमिलनाडु सरकार और पुलिस की ओर से वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो और राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना पेश हुए। आरएसएस की ओर से वरिष्ठ वकील एनएल राजा और एस प्रभाकरण और वकील बी राबू मनोहर पेश हुए थे.

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