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दिल्ली सरकार में तीस हज़ार से ज्यादा पद खाली, ज्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : November 7, 2022, 7:06 pm IST
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दिल्ली सरकार में तीस हज़ार से ज्यादा पद खाली, ज्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में

सरकारी कार्यालय (प्रतीकात्मक तस्वीर).

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, More than 30,000 post vacant in delhi goverment): दिल्ली सरकार में करीब तीस हज़ार सरकारी पद खाली पड़े है, मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में यह रिक्तियों है।

डीएसएसएसबी सूत्रों के अनुसार, ये पद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के उदासीन रवैये के कारण साल 2013 से खाली पड़े हैं, जो स्थायी सरकारी रिक्तियों की जगह संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही है।

जल्द नियुक्ति का निर्देश

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में अधिकारियों को डीएसएसएसबी में विभिन्न श्रेणियों के 117 अतिरिक्त पदों को तुरंत भरने का निर्देश दिया था, और डीएसएसएसबी के अधिकारियों ने कहा कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी और दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि इस साल मई में एलजी के फैसले के माध्यम से बनाए गए पदों में उप सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कानूनी सहायक और चपरासी / एमटीएस शामिल हैं।

एक बार जब ये 117 पद भर जाते हैं, तो डीएसएसएसबी – पूरी तरह से कर्मचारियों से, पूरी क्षमता से काम करने और शिक्षकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, भौतिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों और तकनीशियनों, अन्य सहित हजारों पदों को भरने के लिए कुशलतापूर्वक परीक्षा और साक्षात्कार आदि आयोजित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद है।

उपराज्यपाल ने जताई थी नाराजगी

वेकी सक्सेना ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, दिल्ली के लोगों के लिए महत्वपूर्ण महत्व के कई सरकारी विभागों में अनुचित और अत्यधिक विलंबित रिक्तियों पर गंभीर चिंता और नाराजगी व्यक्त की थी।

सूत्रों ने आगे कहा, सक्सेना ने अनुबंध के आधार पर ऐसी स्थायी रिक्तियों को भरने के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई थी, जिसके कारण अक्सर नियुक्तियों में पक्षपात होता था, भूत कर्मचारियों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग होता था और अंततः रोजगार के समान अधिकार के लिए एक असंवैधानिक बाधा होती थी जो भारत के संविधान के तहत दिल्ली और देश के नागरिकों को प्रदान किया गया।

DSSSB को 1996 के सरकारी निर्णय के माध्यम से GNCTD, MCD और अन्य सरकारी उपक्रमों के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए समूह ‘बी’ (अराजपत्रित) और समूह ‘सी’ के लिए उम्मीदवारों का चयन करना अनिवार्य है।

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