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Navjot Sidhu: सिद्धू को आज किया जाएगा रिहा, रोड रेज केस में गए थे जेल

Navjot Sidhu: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आज यानि 1 अप्रैल को पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज केस में सिद्धू को एक […]

BY: Gargi Santosh • UPDATED :
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Navjot Sidhu: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आज यानि 1 अप्रैल को पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज केस में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी। हालांकि वह 10 महीने बाद ही रिहा हो रहे हैं। आज रिहा होने के बाद सिद्धू पटियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करेंगे।

निर्धारित समय से पहले रिहा हो रहे सिद्धू 

बता दें सिद्धू की सजा पूरी होने में अभी दो महीने का समय बाकी है। ऐसें में वह पहले ही रिहा हो रहे हैं। इस संबंध में सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि पंजाब प्रिजन रूल्स के अनुसार अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है। अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा रहता है तो हर महीने 5 से 7 दिन उसकी सजा कम होती जाती है। वकील ने आगे कहा कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसी आधार पर समय से पहले रिहा कर दिया गया था।

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Navjot Singh Sidhu

जानिए सिद्धू क्यों गए थे जेल?  

27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई थी। आलम रहा कि हाथापाई तक हो गई थी। कहासुनी में सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिर बाद में उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

इसके बाद सेशन कोर्ट में यह केस चला और 1999 में कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद मई 2018 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को रोड रेज के मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई थी।

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