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India News (इंडिया न्यूज़) Go First Crisis: NCLT ने गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। गो एयरलाइंस ने निवेदन किया है कि एयरलाइन के कायाकल्प के लिए एक दिवाला समाधान पेशेवर (Insolvency Resolution Professional) नियुक्त किया जाना चाहिए। एयरलाइंस ने आगे एनसीएलटी से एक निर्देश मांगा कि अगर एनसीएलटी आज याचिका स्वीकार नहीं करता है तो अंतरिम स्थगन के रूप में एक अंतरिम राहत प्रदान की जाए।
The National Company Law Tribunal (NCLT) reserved order on Go Airlines' plea seeking interim moratorium.
"We are reserving the order," the NCLT division bench of Justice Ramalingam Sudhakar, President and technical member LN Gupta, said.
— ANI (@ANI) May 4, 2023
बता दें परिचालन संबंधी कारणों से 9 मई 2023 तक गो फ़र्स्ट की उड़ानें रद्द की गई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को Go First एयरलाइंस से उन यात्रियों को रिफंड करने को कहा जिन्होंने 9 मई तक फ्लाइट्स की टिकट बुक की है। बता दें गो फर्स्ट एयरलाइंस ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है।
एयरलाइन के अनिश्चित भविष्य को देखते हुए DGCA ने एयरलाइन को उन यात्रियों के लिए रिफंड की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया, जिन्होंने भविष्य की तारीख पर यात्रा के लिए टिकट बुक किया था।डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट की ओर से बिना किसी पूर्व सूचना के अपने निर्धारित परिचालन को निलंबित करने के अचानक निर्णय के मद्देनजर यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइंस प्रतिबद्ध है।ॉ
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