इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, supreme court grants bail to khusi dubey): कानपुर के मशहूर बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अमर दुबे अपराधी विकास दुबे का रिश्तेदार और अपराध में हिस्सेदार था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, खुशी को अब हर हफ्ते स्थानीय SHO के सामने पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में खुशी दुबे की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने जमानत देने के विरोध किया। यूपी सरकार ने कहा कि खुशी पर पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का गंभीर आरोप है।
Supreme Court grants regular bail to Khushi Dubey, widow of Amar Dubey, an aide and relative of the slain gangster Vikas Dubey.
Khushi Dubey challenged the Allahabad High Court order denying her bail in the case in which 8 police officers were killed in UP's Kanpur.
— ANI (@ANI) January 4, 2023
यूपी सरकार ने जेल रिपोर्ट का हवाले देते हुए कहा की खुशी का व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरे कैदियों के साथ खुशी ने कई झगड़े किए है। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि खुशी को अगर जमानत दी गई तो फिर से गैंग एक्टिव हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि घटना के समय खुशी दुबे करीब 17 साल की थी। मामले का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में उसे खुशी को अभी भी जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा जमानत पर रिहा करना ही उचित है।
आपको बता दी कि दो-तीन जुलाई 2020 की रात कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में एनकाउंटर हुआ था। बिकरू गांव के निवासी एवं दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पकड़ने उसके गांव पहुंची पुलिस टीम गई थी इसपर हमला कर दिया गया था जिसमें एक क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हुए थे।
मुठभेड़ में पांच पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक आम नागरिक घायल हो गए थे। विकास दुबे को बाद में उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। दुबे को 10 जुलाई 2020 को उज्जैन से कानपूर लाते समय रास्ते में पुलिस मुठभेड़ में मारा दिया गया था।