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Uttarakhand UCC Draft Committee: उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी? अमित शाह ने की ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ बैठक

BY: Shanu kumari • LAST UPDATED : October 5, 2023, 3:17 pm IST
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Uttarakhand UCC Draft Committee: उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी? अमित शाह ने की ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ बैठक

India News (इंडिया न्यूज़), Uttarakhand UCC Draft Committee: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल रात (बुधवार) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों साथ भी बैठक की। जिसमें उत्तराखंड में यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट और उसे लागू करने की बात पर चर्चा की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून का रुप देने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

  • ड्राफ्ट समिती के रिपोर्ट में देरी
  • तीन बार बढ़ चुका है समय 

मिडिया प्रभारी ने दी जानकारी

लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश के दौरे पर लगे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरे पर पहुंचेंगे। बीजेपी के उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को गृहमंत्री शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक राज्य मुख्यालय में रहेंगे। जिसके दौरान संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें चुनावी रणनीति बनाई जाएगी।

पांच सदस्यों की टीम

बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी की ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञों की समिति को तीन बार बढ़ाया जा चुका है। पांच सदस्यीय टीम को इसका रिपोर्ट 27 सितंबर तक सौंपना था, लेकिन अब तक इसपर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। यह समिति 27 मई को बनाया गया था। बता दें कि पिछले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक वादा यूसीसी भी था। जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसके कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन की घोषणा की थी।

यूसीसी क्या है?

बता दें यूसीसी (Uniform Civil Code) एक देश एक कानून की विचार पर आधारित है। जिसके माध्यम से एक देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन और गोद लेने आदि जैसे नियमों को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है।

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