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Bombay High Court: मुस्लिम समुदाय के 10 साल पुराने मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, जानें क्या कहा-Indianews

PUBLISHED BY: Shalu Mishra • LAST UPDATED : April 23, 2024, 2:46 pm IST
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Bombay High Court: मुस्लिम समुदाय के 10 साल पुराने मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, जानें क्या कहा-Indianews

Dawoodi Bohra

India News(इंडिया न्यूज), Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धार्मिक नेता के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया। आइए इस खबर में बताते हैं आपको पूरी जानकारी..

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 अप्रैल को दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धार्मिक नेता या ‘दाई-अल-मुतलक’ के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाले एक मुकदमे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उनके भतीजे ताहिर फखरुद्दीन के दावे को खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस पटेल ने फखरुद्दीन का मुकदमा खारिज करते हुए फैसला सुनाया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धार्मिक नेता या ‘दाई-अल-मुतलक’ हैं। दाऊदी बोहरा शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा के भीतर एक संप्रदाय है।

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2014 से चल रहा मुकदमा

यह मुकदमा मूल रूप से मार्च 2014 में सैयदना खुजैमा कुतुबुद्दीन द्वारा यह घोषणा करने के लिए दायर किया गया था कि उन्हें 52वें दाई अल-मुतलक द्वारा 53वें दाई अल-मुतलक के रूप में उचित रूप से नियुक्त किया गया था। सैयदना खुजैमा कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें दिसंबर 1965 में 52वें दाई द्वारा “नास” से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्हें “नास” से सम्मानित किए जाने के बावजूद, 52वें दाई के बेटे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने खुद को 53वें दाई होने की घोषणा की थी। 17 जनवरी 2014 को अपने पिता के निधन के बाद दाई ने समुदाय और उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया।

नास दाऊदी बोहरा संप्रदाय द्वारा उत्तराधिकार की आधिकारिक घोषणा है, जो समुदाय का नेतृत्व संभालने की लड़ाई में उलझा हुआ है। उन्होंने यह घोषणा करने की भी मांग की कि 53वें दाई अल-मुतलक के रूप में, वह दाऊदी बोहरा समुदाय की सभी अचल और चल संपत्तियों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के भी हकदार थे, और एजी बेल रोड पर स्थित सैफी महल के भी हकदार थे। मालाबार हिल में, जहां दाई अल-मुतलक का आधिकारिक कार्यालय-सह-निवास है।

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मस्जिदों में प्रवेश न देने की मांग

इसके अलावा, वादी ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सैफी मस्जिद, रौदत ताहेरा और अन्य सभी सामुदायिक संपत्तियों, जैसे मस्जिदों, दार उल-इमारतों, सामुदायिक हॉलों, मकबरों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, कब्रिस्तानों में प्रवेश करने से रोकने की भी मांग की। कार्यालय, आदि हालांकि, ट्रायल के दौरान 2016 में कुतुबुद्दीन की मौत हो गई। इसके बाद, उनके बेटे, सैयदना ताहेर फखरुद्दीन ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर मुकदमे में अपने पिता की जगह लेने की मांग की। फखरुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें उनके पिता ने नस की उपाधि दी थी और उन्होंने 54वें दाई होने का दावा किया था।

अपनी ओर से, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें 52वें दाई द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में वैध रूप से नियुक्त किया गया है और 17 जनवरी 2014 को 52वें दाई की मृत्यु के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया, यह कहते हुए कि उन्हें उनके द्वारा “नास” से सम्मानित किया गया था। उनके पिता 2011 में लंदन के एक अस्पताल में थे और एक पखवाड़े बाद, उनके पिता ने मुंबई में सार्वजनिक रूप से उनके उत्तराधिकार की घोषणा की।

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