India News (इंडिया न्यूज़), Digital Birth Certificate, नई दिल्ली: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, (Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill), 2023 को लेकर अहम खबर आई है। विधेयक को लोकसभा से पास कर दिया गया है. अब राज्यसभा से मंजूरी मिलनी बाकी है। उसके बाद यह बिल एक कानून बन जाएगा। अगर यह कानून बन जाता है तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की शुरुआत हो जाएगी।
इसका फायदा यह होगा कि पहले इसके लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे अब आपको घर बैठे- बैठे ही मिल जाएगा। बता दें कि इस सर्टिफिकेट की जरुरत स्कूल से लेकर सरकारी आवेदनों तक में पड़ती है। इस कानून के लागू होते ही बच्चों की उम्र कम दर्ज कराने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023, 1969 में कुछ बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के तहत आता है।
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