Delhi Metro new luggage rules: दिल्ली में लगभग आधे से ज्यादा आबादी मेट्रो में सफर करती है. जाम से बचने के लिए और कम किराया लगने से मेट्रो को सबसे बेहतरीन और सुविधाजनक साधन माना जाता है. लेकिन, दिल्ली मेट्रो में पिछले कई सालों से लगेज ले जाने के लिए जो, नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है. लेकिन, अब दिल्ली मेट्रो DMRC ने अपनी मेट्रो लाइन और एयरपोर्ट लाइन के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम निकाले हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट और मेट्रो लाइन दोनों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. चलिए जानते हैं दिल्ली में नए मेट्रो लगेज रूल के बारे में.
एयरपोर्ट मेट्रो के लिए क्या होंगे रूल
दिल्ली मेट्रो के नए रूल के मुताबिक एयरपोर्ट मेट्रो के लिए डीएमआरसी द्वारा थोड़ी ढील दी गई है. हालांकि, पहले के मुकाबले सामान ले जाने के रूल में कुछ बदलाव किए गए हैं. अब नए रूल के मुताबिक आप एयरपोर्ट लाइन में प्रति पैसेंजर ज्यादा से ज्यादा 32 किलोग्राम तक का वजन लेकर जा सकते हैं. इससे ज्यादा का बैग या सूटकेस ले जाने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही आप द्वारा ले जाए जाने वाले बैग या सामान का साइज 90 cm x 75 cm x 45 cm से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
सामान्य मेट्रो में क्या होंगे लगेज रूल
बात करें अगर सामान्य मेट्रो की तो ब्ल लाइन, रेड लाइन और येलो लाइन मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को प्रति यात्री 25 किलोग्राम वजन ले जाने तक की छूट है. इससे ज्यादा का बैग या सामान लेकर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं. वहीं, बैग या सामान का साइज 80 cm (लंबाई) x 50 cm (चौड़ाई) x 30 cm (ऊंचाई) तक ही होना चाहिए. इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है.
नहीं ले जा सकते हैं ये सामान
मेट्रो के नियमों के तहत पहले भी आप मेट्रो में यात्रा करते समय कुछ सामान जैसे हथियार, चाकू और कैंची आदि लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. वहीं, अभी भी आप मेट्रो में नशीले पदार्थ, गीली बैटरियां, जानवर, हथियार, चाकू, कैंची और किसी को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य सामान ले जाना पूरी तरह से वर्जित है. यह मेट्रो नियमों के खिलाफ होगा.